यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहित इन संस्थानों पर RBI ने लगाया मोटा जुर्माना, जानें वजह


यह जुर्माना कई नियामक मानकों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है. भारतीय टीवी पैसा

फोटो: फाइल यह जुर्माना कई नियामक मानकों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है.

देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को पांच वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया। इन संस्थानों में सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीएसबी बैंक और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस शामिल हैं, जिन पर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना कई नियामकीय नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया है। भाषा की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं आउटसोर्सिंग के लिए जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता से संबंधित दिशानिर्देशों और शाखा प्राधिकरण मास्टर सर्कुलर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर सीएसबी बैंक पर 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

अनुपालन न करने पर कार्यवाही

खबर के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और अन्य कारणों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना वित्तीय लेनदेन से संबंधित नहीं है

इसके अलावा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और अशोक विनियोग लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना अनुपालन में विफलताओं पर आधारित है और इन संस्थाओं के वित्तीय लेनदेन से संबंधित नहीं है।



आरबीआई ने इस साल कई बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। इस साल की शुरुआत में, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया, निजी क्षेत्र के बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अन्य संस्थानों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था। RBI समय-समय पर सहकारी बैंकों का ऑडिट भी करता है। अक्सर नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है.

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