इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की 7/11 रूल की अर्जी खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय ने कहा कि दीवानी मुकदमा चलने योग्य है। अब हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा.