हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर, फ्लाइट में इंटरनेट यूज को लेकर आया नया नियम


सांकेतिक फोटो.- इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: PEXELS
प्रतीकात्मक फोटो.

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। आज केंद्र सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया. हवाई उड़ान के दौरान यात्री 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही वाई-फाई के जरिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि यात्री केवल 3,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले विमानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने ये निर्देश वायु एवं समुद्री नियम, 2018 के तहत दिए हैं. जिसके तहत विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। यह प्रक्रिया केवल भारतीय हवाई क्षेत्र में हवाई यात्रियों को अपनानी होगी। ऐसा केंद्र सरकार ने भूमि मोबाइल नेटवर्क में हस्तक्षेप से बचने के लिए किया था। केंद्र सरकार ने अपने नए नियमों में ये निर्देश दिए हैं.

हालाँकि, नए अधिसूचित नियम को अब वायु और समुद्री यातायात (संशोधन) नियम, 2024 के रूप में जाना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि “उपनियम (1) में निर्दिष्ट भारतीय हवाई क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई के बावजूद, विमान में इंटरनेट सेवाएं केवल वाई-फाई के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। वहीं, विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की इजाजत होगी. (रिपोर्ट: अनामिका गौड़)

नवीनतम भारतीय समाचार

Leave a Comment

Exit mobile version