चेन्नई:
मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चेन्नई में एक महिला पुलिस निरीक्षक द्वारा नाबालिग बलात्कार पीड़िता के माता-पिता के साथ मारपीट और उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के बाद अदालत ने कथित तौर पर अगस्त में हुई इस कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता की मां को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, रात 1 बजे के बाद गिरफ्तार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई।
इसके अलावा, इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर POCSO दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, वर्दी पहनकर अस्पताल में पीड़िता से पूछताछ की।
कथित हमलावर के सामने पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के पिता पर भी हमला किया गया। स्थानीय पुलिस ने कहा कि उनकी जांच में यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि पीड़िता ने डर के कारण हमलावर का नाम उजागर करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने परिवार को मौद्रिक मुआवजे के लिए उससे संपर्क करने की भी अनुमति दी।