RBI Ne 5 Bank Ke Upar Ki kaarravaee! लाइसेंस रद्द और भारी जुर्माने – क्या आपका पैसा सुरक्षित है?”

RBI Ne 5 Bank Ke Upar Ki kaarravaee! लाइसेंस रद्द और भारी जुर्माने – क्या आपका पैसा सुरक्षित है?”

 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर पांच सहकारी बैंकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। उनमें से चार पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, जबकि एक सहकारी बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संचालित होता है। आरबीआई के अनुसार, इस विशेष सहकारी बैंक ने संचालन के लिए अपनी सारी पूंजी समाप्त कर ली है और भविष्य में कमाई की कोई संभावना नहीं है। नतीजतन, बैंक को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

आरबीआई के हस्तक्षेप के बाद, शहरी सहकारी बैंक को 7 दिसंबर को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपने ग्राहकों को पूरा भुगतान करने में भी विफल रहा है। सौभाग्य से, बैंक के अधिकांश ग्राहक अपनी जमा पूंजी की लगभग संपूर्ण राशि वापस पाने में सक्षम होंगे। बैंक ने घोषणा की है कि उसके 98.32 प्रतिशत ग्राहकों को उनके धन का पूरा रिफंड मिलेगा।

गौरतलब है कि 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमाकृत है और बैंक के 98.32 फीसदी ग्राहकों के पास 5 लाख रुपये या उससे कम जमा है. भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें पाटन सहकारी बैंक, राजर्षि साहू सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय बैंक और प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन चार बैंकों में से तीन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बाकी बैंकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जिला केंद्रीय बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इसके साथ ही पाटन को-ऑपरेटिव बैंक ने केवाईसी नियमों की अनदेखी की. शिक्षक सहकारी बैंक ने आरबीआई नियमों का उल्लंघन करते हुए स्वर्ण ऋण दिए, जबकि राजर्षि साहू सहकारी बैंक ने न्यूनतम शेष आवश्यकताओं की उपेक्षा की।

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